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Bans dangerous breeds of dogs: कुत्तों की खूंखार नस्ल पर लगाया बैन

Bans dangerous breeds of dogs: कुछ ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जब पालतू कुत्तों ने किसी को काटा और उसकी मौत हो गई. अब केंद्र सरकार इन खतरनाक नस्ल के कुत्तों के आयात और बिक्री पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर अमेरिकन बुलडॉग रॉटविलर और मॉस्टिफ्स सहित खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। क्योंकि यह इंसान की जिंदगी के लिए खतरा हैं. यह प्रतिबंध मिश्रित और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा. राज्यों को लिखे पत्र में, पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्थानीय निकायों से ऐसे कुत्तों की बिक्री और प्रजनन के लिए कोई लाइसेंस या परमिट नहीं जारी करने की गुजारशि की है. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की अपील और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है

Bans dangerous breeds of dogs: प्रजनन रोकने को कहा

साथ ही कहा है कि इन नस्लों के कुत्तों को जिन लोगों ने पाल भी रखा है, उनका बंध्याकरण किया जाए, ताकि वे आगे प्रजनन न कर सकें। केंद्र ने डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शाप रूल्स 2018 को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 12 मार्च को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी कहा कि कुत्तों की इन नस्लों, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, का आगे प्रजनन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

Bans dangerous breeds of dogs: कौन-कौन सी नस्लों पर लगेगा बैन

पिटबुल टेरियर्स, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कांगल, टार्नजैक, बैंडोग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मॉस्टिफ्स, राटविलर, रोडेशियन रिजबैक, कैनारियो, अकबाश और मास्को गार्डडॉग, वोल्फ डॉग, जर्मन शेफर्ड आदि।

Bans dangerous breeds of dogs:9 अप्रैल को मामले की सुनवाई

बेंच ने मामले को 9 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक लोगों को पालतू जानवरों के रूप में 23 नस्लों के कुत्तों को रखने की मनाही होगी।

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